नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर जलाने के जुर्म में बलात्कारी को उम्रकैद की सजा

Live aap news: मालदा जिला अदालत ने मालदा कोतवाली क्षेत्र के बप्पन घोष को नाबालिग लड़की से बलात्कार कर जलाने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील तीर्थ बसु के अनुसार मालदा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांचवीं अदालत की न्यायाधीश असीमा पाल ने आज बलात्कारी बप्पन घोष उर्फ ​​छोटन को दोषी करार करते हुए धारा 37, 302 और 201 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई।
पुलिस व अदालती सूत्रों के अनुसार 5 दिसंबर 2019 को इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के कोतवाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सुनसान इलाके आम के बाग से युवती का अधजला शव बरामद किया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मृत लड़की का नाम झूमा दे (24) है। उनका घर सिलीगुड़ी है। युवती पॉपकॉर्न फैक्ट्री में काम करती थी। उसके साथ मालदा स्थानीय निवासी बप्पन घोष भी काम करता था। के दौरान दोनों में करीबी रिश्ता हो गया। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद युवती बप्पन घोष पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। लेकिन बप्पन घोष पहले से शादी शुदा था। उसके परिवार में पत्नी और दो नाबालिग बच्चे हैं। आरोपी युवक बप्पन घोष ने सीधे तौर पर कहा कि वह उससे शादी नहीं कर पाएगा। इसके बाद युवती को किसी दूसरे युवक से प्यार हो गया। इस बात का पता बप्पन को लगा। फिर आरोपित युवक युवती को मालदा में शादी कराने के नाम पर सिलीगुड़ी से मालदा ले आया।और कोतवाली क्षेत्र के सुनसान इलाके में आम के बाग में युवती से दुष्कर्म के बाद बप्पन घोष ने घर में आग लगा दी। और अधजला शव को फेंक दिया।पुलिस ने 5 दिसंबर की सुबह अंबागन से युवती का अधजला शव बरामद किया।
अभियोजन पक्ष के वकील तीर्थ बसु ने कहा कि सिलीगुड़ी की लड़की के ओर से बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला पुलिस के सामने आया। उसके बाद पुलिस ने बप्पन घोष को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला शुरू किया गया। तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 21 गवाहों के बयान लिए जाने के बाद कोर्ट ने आरोपी बप्पन घोष को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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